CCI strict on Google: गूगल पर इस ‘अपराध’ के लिए लगा 936 करोड़ का जुर्माना, एक महीने में दूसरी बार कार्रवाई
CCI strict on Google: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के मुताबिक अगर कोई ऐप डेवलपर अपने ऐप को गूगल प्लेस्टोर पर बेचना चाहता है या ऐप/मोबाइल गेम की मदद से पैसा कमाना चाहता है तो उसे गूगल के पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करना होगा। CCI के अनुसार, यह भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम का उल्लंघन है।
जानिए क्या है पूरा मामला
इसलिए सीसीआई ने गूगल पर 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही Google को Google Play Store पर ऐप डेवलपर्स को थर्ड पार्टी पेमेंट सिस्टम और UPI के तहत पैसे कमाने की अनुमति देने का आदेश दिया गया है। साथ ही, CCI ने Google को आदेश दिया है कि Google किसी भी APP डेवलपर को अपनी भुगतान प्रणाली का उपयोग करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है।
Google पर पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है
आपको बता दें कि 20 अक्टूबर को सीसीआई ने गूगल पर 1337 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। एंड्रॉइड फोन में Google द्वारा अपने ऐप के प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए, सीसीआई ने उस समय अपने ऐप्स को प्री-इन्टल के रूप में देने और उपयोगकर्ता को इसे हटाने की अनुमति नहीं देने के लिए जुर्माना लगाया था।
गूगल ने कहा..
CCI की कार्रवाई के बाद अपने आदेश में Google को अनुचित व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने का निर्देश दिया गया था. साथ ही काम करने के तरीकों में भी बदलाव के बारे में पूछा गया। जिसके बाद Google ने स्पष्ट किया था कि यह भारतीय ग्राहकों के लिए एक बड़ा झटका है। हम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के उस आदेश की समीक्षा करेंगे जिसमें प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों के लिए 1,338 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।